दिल्ली हाई कोर्ट से कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी राहत, X अकाउंट से हटेगा बैन, कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए अनब्लॉक करने के निर्देश

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि जिस उद्देश्य से अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था, वह अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में अकाउंट पर लगी रोक को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बचता। अदालत के इस फैसले को सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों से जुड़ा अहम निर्णय माना जा रहा है।

कोर्ट ने क्यों हटाने का दिया आदेश?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि NEET परीक्षा के दौरान कुछ पोस्ट को देखते हुए एहतियात के तौर पर संबंधित X अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। हालांकि अब परीक्षा पूरी हो चुकी है और वह स्थिति भी नहीं रही, जिसके चलते यह कदम उठाया गया था। अदालत ने सरकार की इस दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि जब मूल कारण समाप्त हो गया है, तो अकाउंट पर प्रतिबंध बनाए रखने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट को जल्द अनब्लॉक करने का निर्देश दिया।

ब्लॉक होने के बाद भी सोशल मीडिया पर बनी रही सक्रियता

बताया जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट मई महीने में शुरू किया गया था और कुछ ही समय में इसने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल कर ली। मुख्य अकाउंट ब्लॉक होने के बाद टीम ने दूसरे हैंडल के जरिए अपनी गतिविधियां जारी रखीं और विभिन्न मुद्दों पर लगातार पोस्ट करती रही। इसी बीच अकाउंट को फिर से चालू कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, जहां अब याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आया है।

फैसले के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके?

अदालत के फैसले के बाद अभिजीत दीपके ने इसे डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण फैसला बताया। उनका कहना है कि अकाउंट दोबारा सक्रिय होने के बाद उनकी टीम पहले की तरह सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न सार्वजनिक और युवा मुद्दों पर अपनी बात रखेगी। उन्होंने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया की अहम मिसाल बताया।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट दोबारा सक्रिय होने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस परिस्थिति में अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रतिबंध जारी रखना उचित नहीं है। यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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